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Sultanpur News: गैंगस्टर कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तीन को किया बरी
Sun, 07 Sep 2025 12:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sun, 07 Sep 2025 12:50 AM IST
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सुल्तानपुर। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट राकेश पांडेय की अदालत ने शनिवार को आपराधिक गिरोह चलाने के आरोप से जुड़े मुकदमे में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। गोसाईगंज थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश चंद्र शुक्ल ने 29 सितंबर 2011 को गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था।
मुकदमे में उन्होंने कूरेभार थाने के राजा प्रताप सिंह, गोसाईगंज थाने के उमरी निवासी रविशंकर शुक्ल व रविंद्र कुमार सिंह के खिलाफ आपराधिक गैंग चलाने समेत अन्य आरोप लगाए गए थे। इस मामले का ट्रायल स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट की अदालत में चला। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा। अदालत ने सबूतों के अभाव में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। संवाद
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मुकदमे में उन्होंने कूरेभार थाने के राजा प्रताप सिंह, गोसाईगंज थाने के उमरी निवासी रविशंकर शुक्ल व रविंद्र कुमार सिंह के खिलाफ आपराधिक गैंग चलाने समेत अन्य आरोप लगाए गए थे। इस मामले का ट्रायल स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट की अदालत में चला। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा। अदालत ने सबूतों के अभाव में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। संवाद
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