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Sultanpur News: अपहरण के दोषी को पांच वर्ष की सजा
Thu, 01 Aug 2024 01:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 01 Aug 2024 01:57 AM IST
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सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण करने के मामले में बुधवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
गोसाईगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का 13 फरवरी 2021 को अंबेडकरनगर जिले के मालीपुर थाना क्षेत्र के रामपुर दुबे धम्मरुआ गांव निवासी धीरज कनौजिया ने अपहरण कर लिया था। मामले में आरोपी धीरज कनौजिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी धीरज कनौजिया को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई है।
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गोसाईगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का 13 फरवरी 2021 को अंबेडकरनगर जिले के मालीपुर थाना क्षेत्र के रामपुर दुबे धम्मरुआ गांव निवासी धीरज कनौजिया ने अपहरण कर लिया था। मामले में आरोपी धीरज कनौजिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी धीरज कनौजिया को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई है।
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