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शोहदे को पांच वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना

Mon, 03 Oct 2022 11:27 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 03 Oct 2022 11:27 PM IST
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Five year jail and fine for pocso accused
सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। मामला करौंदीकलां थाने से जुड़ा है।
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करौंदीकलां थाने के एक गांव की किशोरी के साथ गांव के ही आरोपी अनिल निषाद ने 28 मार्च 2020 को छेड़छाड़ की थी। किशोरी की मां के उलाहना देने पर आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज की और वो मारपीट पर आमादा हो गया। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी अनिल निषाद के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील रवींद्र सिंह ने चार गवाहों को कोर्ट में पेश किया। सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी अनिल निषाद को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
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