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Sultanpur News: डॉक्टर के खिलाफ जारी 9.07 लाख की विद्युत आरसी निरस्त
Fri, 31 Oct 2025 11:13 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 31 Oct 2025 11:13 PM IST
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सुल्तानपुर। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन राधेश्याम यादव, सदस्य मृदुला राय व रमेश चंद्र यादव ने परिवादी चिकित्सक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पॉवर काॅर्पोरेशन को बड़ा झटका दिया है। स्थायी लोक अदालत ने पॉवर काॅर्पोरेशन से परिवादी के खिलाफ जारी 9,07,813 रुपये की आरसी के प्रभाव को शून्य कर दिया है।
कोतवाली नगर के सिविल लाइंस सीताकुंड निवासी परिवादी डॉ. शैलेंद्र त्रिपाठी ने स्थायी लोक अदालत में परिवाद दाखिल किया था। आरोप के मुताबिक उन्होंने केएनआई कस्बा स्थित निर्माणाधीन मकान पर दो किलोवाट का बिजली कनेक्शन लिया था और समय पर विद्युत बिल अदा करते रहे। आरोप के मुताबिक, 24 जनवरी 2023 को मनमानी तरीके से विद्युत चोरी दिखाते हुए 8,47,763 रुपये का बिल भुगतान करने के लिए वसूली नोटिस भेज दिया गया।
बाद में अतिरिक्त चार्ज जोड़कर 9,07,813 रुपये की आरसी जारी किया गया। डॉक्टर ने इसे ठीक कराने के लिए शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिम्मेदारों की मनमानी से परेशान होकर परिवादी ने स्थायी लोक अदालत की शरण ली थी।
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स्थायी लोक अदालत ने परिवादी की याचिका को स्वीकार करते हुए पॉवर काॅर्पोरेशन से जारी आरसी को निरस्त करने का आदेश दिया है। संवाद
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कोतवाली नगर के सिविल लाइंस सीताकुंड निवासी परिवादी डॉ. शैलेंद्र त्रिपाठी ने स्थायी लोक अदालत में परिवाद दाखिल किया था। आरोप के मुताबिक उन्होंने केएनआई कस्बा स्थित निर्माणाधीन मकान पर दो किलोवाट का बिजली कनेक्शन लिया था और समय पर विद्युत बिल अदा करते रहे। आरोप के मुताबिक, 24 जनवरी 2023 को मनमानी तरीके से विद्युत चोरी दिखाते हुए 8,47,763 रुपये का बिल भुगतान करने के लिए वसूली नोटिस भेज दिया गया।
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बाद में अतिरिक्त चार्ज जोड़कर 9,07,813 रुपये की आरसी जारी किया गया। डॉक्टर ने इसे ठीक कराने के लिए शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिम्मेदारों की मनमानी से परेशान होकर परिवादी ने स्थायी लोक अदालत की शरण ली थी।
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स्थायी लोक अदालत ने परिवादी की याचिका को स्वीकार करते हुए पॉवर काॅर्पोरेशन से जारी आरसी को निरस्त करने का आदेश दिया है। संवाद