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Sultanpur News: बर्खास्त फर्जी शिक्षक को नहीं मिली जमानत

Fri, 09 Aug 2024 12:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 09 Aug 2024 12:50 AM IST
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Dismissed fake teacher did not get bail
सुल्तानपुर। फर्जी अभिलेखों के सहारे शिक्षक की नौकरी करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अमेठी जिले के जामो ब्लॉक के खंड शिक्षाधिकारी राज नारायण पाठक ने फिरोजाबाद जिले के मक्खनपुर आंशिक थाने के जेवड़ा गांव निवासी हरवेश कुमार के खिलाफ 23 जून 2022 को जामो थाने में धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया था।
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आरोप है कि हरवेश कुमार फर्जी अभिलेखों के सहारे अनुपम कुमार के नाम से जामो ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पूरे जिवनंदन तिवारी में सहायक अध्यापक की नौकरी कर रहा था। फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर मामले की जांच कराई गई और जांच में आरोप सही पाया गया था। उसे शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया था।
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जेल में निरुद्ध फर्जी सहायक अध्यापक की जमानत पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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