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Sultanpur News: अमेठी के चर्चित गुंगवाछ कांड में वादी मुकदमा से हुई जिरह

Fri, 03 May 2024 02:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 03 May 2024 02:04 AM IST
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Cross-examination of plaintiff in Amethi's famous Gungavach case
सुल्तानपुर। अमेठी के चर्चित गुंगवाछ कांड में बृहस्पतिवार को वादी मुकदमा से बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गई। जिरह पूरी नहीं होने पर एडीजे चतुर्थ जलाल मोहम्मद अकबर ने अगली सुनवाई के लिए सात मई की तिथि नियत कर दी है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल के मुताबिक अमेठी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूरे राजापुर मौजा गुंगवाछ निवासी पूर्व ग्राम प्रधान संकठा यादव, उनके पुत्र हनुमान उर्फ बजरंगी, अमरेश यादव व पत्नी नइका उर्फ पार्वती देवी की जमीन के विवाद में 15 मार्च 2022 को हत्या कर दी गई थी। पूर्व ग्राम प्रधान के पुत्र अमरजीत यादव ने गांव के ही रामदुलारे यादव, अखिलेश, बृजेश यादव व छोटू उर्फ अभिषेक यादव के साथ ही मौजूदा ग्राम प्रधान आशा तिवारी, उनके पुत्र नितिन तिवारी व पति रामशंकर तिवारी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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बृहस्पतिवार को वादी मुकदमा अमरजीत यादव का मुख्य बयान पूरा होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गई, लेकिन जिरह पूरी नहीं हो पाई। न्यायाधीश ने बचाव पक्ष को जिरह जारी रखने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए सात मई की तिथि नियत कर दी है।
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