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दुष्कर्मी को आजीवन कारावास
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सुल्तानपुर। 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजा है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी के मुताबिक अमेठी के संग्रामपुर क्षेत्र के एक गांव की 10 वर्षीय बालिका के साथ 19 अप्रैल 2020 को शीतलागंज निवासी संतोष सोनी ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। घटना के समय बालिका के माता-पिता व अन्य परिजन खेत गए थे। पीड़िता की मां घर वापस आई तो देखा कि वह चारपाई पर बेहोश पड़ी है। पुलिस ने संतोष सोनी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को साबित करने के लिए छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने अभियुक्त संतोष सोनी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। सरकारी वकील सीएल द्विवेदी बताते हैं कि कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई करते हुए महज दो वर्ष, दो माह व 16 दिन में शुक्रवार को फैसला सुना दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी के मुताबिक अमेठी के संग्रामपुर क्षेत्र के एक गांव की 10 वर्षीय बालिका के साथ 19 अप्रैल 2020 को शीतलागंज निवासी संतोष सोनी ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। घटना के समय बालिका के माता-पिता व अन्य परिजन खेत गए थे। पीड़िता की मां घर वापस आई तो देखा कि वह चारपाई पर बेहोश पड़ी है। पुलिस ने संतोष सोनी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को साबित करने के लिए छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
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शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने अभियुक्त संतोष सोनी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। सरकारी वकील सीएल द्विवेदी बताते हैं कि कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई करते हुए महज दो वर्ष, दो माह व 16 दिन में शुक्रवार को फैसला सुना दिया है।
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