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अमेठी की पूर्व विधायक ने किया सरेंडर, जमानत पर रिहा
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दीवानी न्यायालय से बाहर निकलतीं अमीता सिंह।
- फोटो : SULTANPUR
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सुल्तानपुर। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बिना अनुमति के सभा कर आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में शुक्रवार को अमेठी की पूर्व विधायक अमीता सिंह ने स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने पूर्व विधायक की जमानत अर्जी मंजूर कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक अमेठी की पूर्व विधायक अमीता सिंह के खिलाफ 26 मार्च 2019 को आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में बल्दीराय थाने में केस दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ यह केस इसौली विधानसभा के प्रभारी मजिस्ट्रेट/खंड शिक्षा अधिकारी बल्दीराय रामकुमार ने दर्ज कराया था। आरोप है कि लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. संजय सिंह के समर्थन में पूर्व विधायक अमीता सिंह ने बल्दीराय ब्लॉक के नरसड़ा गांव में बिना अनुमति के सभा कर आचार संहिता का उल्लंघन किया था।
इसी मामले में शुक्रवार को पूर्व विधायक अमीता सिंह ने स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उनके अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने जमानत अर्जी पेश की। उनकी जमानत अर्जी का अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय व कालिका प्रसाद मिश्र ने विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पूर्व विधायक की जमानत अर्जी मंजूर कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि नियत की गई है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक अमेठी की पूर्व विधायक अमीता सिंह के खिलाफ 26 मार्च 2019 को आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में बल्दीराय थाने में केस दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ यह केस इसौली विधानसभा के प्रभारी मजिस्ट्रेट/खंड शिक्षा अधिकारी बल्दीराय रामकुमार ने दर्ज कराया था। आरोप है कि लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. संजय सिंह के समर्थन में पूर्व विधायक अमीता सिंह ने बल्दीराय ब्लॉक के नरसड़ा गांव में बिना अनुमति के सभा कर आचार संहिता का उल्लंघन किया था।
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इसी मामले में शुक्रवार को पूर्व विधायक अमीता सिंह ने स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उनके अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने जमानत अर्जी पेश की। उनकी जमानत अर्जी का अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय व कालिका प्रसाद मिश्र ने विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पूर्व विधायक की जमानत अर्जी मंजूर कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि नियत की गई है।
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