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कोर्ट ने खारिज की केजरीवाल की अर्जी
अमर उजाला ब्यूरो/अमेठी
Updated Wed, 12 Aug 2015 10:30 PM IST
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मुसाफिरखाना(अमेठी)। चुनावी सभा में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत हाजिरी से छूट की अर्जी को न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्गेश पांडेय ने बुधवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए सात सितंबर की तिथि नियत की है।
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आम आदमी पार्टी ने बीते लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ डॉ. कुमार विश्वास को चुनाव मैदान में उतारा था। उनके समर्थन में दो मई 2014 को अरविंद केजरीवाल ने गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के औरंगाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उन्होंने सभा के दौरान अपने भाषण में भाजपा व कांग्रेस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते कहा था कि इन दलों को वोट देना देश के साथ गद्दारी होगी।
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इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बताते हुए नायब तहसीलदार प्रेमचंद्र ने चार मई 2014 को मुसाफिरखाना कोतवाली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। बीते 20 जुलाई को कोर्ट ने व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने की मांग करने वाली अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज कर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया था।
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इसे केजरीवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने बीते दिनों चार सप्ताह के लिए उनके खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगा दी थी। बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश की नकल दाखिल कर केजरीवाल को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने के लिए दोबारा कोर्ट में अर्जी दी थी। बुधवार को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने की मांग करने वाली अर्जी खारिज कर दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए सात सितंबर की तिथि नियत की है।