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Sultanpur News: दुष्कर्मी को 25 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना
Wed, 19 Apr 2023 12:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 19 Apr 2023 12:56 AM IST
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सुल्तानपुर। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। मामला कादीपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ करीब तीन वर्ष पूर्व दुष्कर्म किया गया था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी सागर को दोषी मानते हुए 25 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माने की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अदालत ने इसी मामले में सह आरोपी कुलदीप को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष की सजा
सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। करौंदीकला थाने के एक गांव की किशोरी के साथ सात मार्च 2020 को आरोपी नसीम ने छेड़छाड़ की थी। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी नसीम को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने से 50 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष की सजा
सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। करौंदीकला थाने के एक गांव की किशोरी के साथ सात मार्च 2020 को आरोपी नसीम ने छेड़छाड़ की थी। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी नसीम को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने से 50 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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