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Sultanpur News: लचर विवेचना करने पर सीओ जयसिंहपुर कोर्ट में तलब

Thu, 02 May 2024 03:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 02 May 2024 03:07 AM IST
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CO summoned to Jaisinghpur court for poor investigation
सुल्तानपुर। मारपीट व एससी-एसटी एक्ट के मामले में लचर विवेचना करने पर कोर्ट ने सीओ पर सख्त टिप्पणी की है। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट राकेश पांडेय ने कड़ा रुख अपनाते हुए विवेचक सीओ जयसिंहपुर प्रशांत सिंह को अदालत में तलब कर जवाब मांगा है।
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मोतिगरपुर थाने के महमूदपुर जंगल गांव के सौरभ 12 अप्रैल 2023 को ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे। रास्ते में बढ़ौनाडीह एक्सचेंज के पास आरोपियों ने सौरभ पर लाठी-डंडे से हमला कर घायल दिया था और जातिसूचक गालियां भी दी थीं।
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सौरभ ने 17 अप्रैल 2023 को गांव के ही प्रशांत वर्मा, बढ़ौनाडीह निवासी यश कुमार यादव और हृदयराम निवासी अज्ञात के खिलाफ मारपीट व एससी-एसटी एक्ट का केस दर्ज कराया था। कोर्ट में पेश हुए वादी सौरभ ने बताया कि उसे सिर, आंख व चेहरे पर गंभीर चोट आई थी। उसका सीटी स्कैन व एक्सरे हुआ था लेकिन सीओ जयसिंहपुर प्रशांत सिंह ने चोट के आधार पर धारा नहीं बढ़ाई।
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विवेचक सीओ ने मेडिकल एक्सपर्ट का बयान लिए बिना ही विवेचना पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। कोर्ट ने मेडिकल प्रपत्र देखकर कहा कि विवेचक ने जानबूझकर निष्पक्ष विवेचना नहीं की है। साथ ही सीओ को सात मई के लिए अदालत में तलब कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सही विवेचना न करने पर क्यों न सीओ के खिलाफ विधि के अनुसार कार्रवाई की जाए।
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