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Sultanpur News: कांग्रेस एमएलसी समेत 28 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
Fri, 27 Oct 2023 12:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 27 Oct 2023 12:58 AM IST
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सुल्तानपुर। लोकसभा में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच हुए विवाद के विरोध प्रदर्शन करने और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला फूंकने से जुड़े मामले में आरोपी कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, अमेठी के कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल, पूर्व जिलाध्यक्ष योगेंद्र मिश्र समेत 28 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।
एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद आराेपियों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तिथि नियत की गई है।
गौरीगंज थाने में 29 जुलाई 2022 को कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह, अमेठी के कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल, पूर्व जिलाध्यक्ष योगेंद्र मिश्र समेत 131 लोगों के खिलाफ दरोगा राजेश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था।
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आरोप है कि लोकसभा में कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच हुए विवाद को लेकर 29 जुलाई 2022 को कांग्रेसियों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया था। यह भी आरोप है कि कांग्रेसियों ने रायबरेली-सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित सब्जी मंडी तिराहा कस्बा गौरीगंज में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला फूंका था।
कांग्रेसियों पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का भी आरोप है। सरकारी वकील कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि मामले में पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, अमेठी के कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल, पूर्व जिलाध्यक्ष योगेंद्र मिश्र समेत 28 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।
एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद सभी आराेपियों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश देते हुए उन्हें 21 नवंबर के लिए तलब किया है। मामले में आरोपित अन्य 131 लोगों के खिलाफ पुलिस की विवेचना जारी है।
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एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद आराेपियों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तिथि नियत की गई है।
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गौरीगंज थाने में 29 जुलाई 2022 को कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह, अमेठी के कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल, पूर्व जिलाध्यक्ष योगेंद्र मिश्र समेत 131 लोगों के खिलाफ दरोगा राजेश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था।
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आरोप है कि लोकसभा में कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच हुए विवाद को लेकर 29 जुलाई 2022 को कांग्रेसियों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया था। यह भी आरोप है कि कांग्रेसियों ने रायबरेली-सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित सब्जी मंडी तिराहा कस्बा गौरीगंज में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला फूंका था।
कांग्रेसियों पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का भी आरोप है। सरकारी वकील कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि मामले में पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, अमेठी के कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल, पूर्व जिलाध्यक्ष योगेंद्र मिश्र समेत 28 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।
एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद सभी आराेपियों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश देते हुए उन्हें 21 नवंबर के लिए तलब किया है। मामले में आरोपित अन्य 131 लोगों के खिलाफ पुलिस की विवेचना जारी है।