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Sultanpur News: दहेज हत्या में पति, सास व ससुर पर आरोप तय

Wed, 12 Feb 2025 11:37 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 12 Feb 2025 11:37 PM IST
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Charges framed against husband, mother-in-law and father-in-law in dowry murder
सुल्तानपुर। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता व उसके गर्भ में पल रहे पांच माह के शिशु की हत्या करने के मामले में जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ला ने पति, सास व ससुर के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। जिला जज ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को तलब करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि तय की है।
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बल्दीराय थाने के ग्राम पूरे मोहनलाल मिश्र मौजा ऐंजर निवासी राधेश्याम मिश्र के पुत्र लवकुश मिश्र की शादी 17 मई 2021 को धनपतगंज थाने के ग्राम पूरे बकिया तिवारीपुर मौजा खारा निवासी कुलदीप तिवारी की बहन कल्पना से हुई थी। आरोप है कि दहेज की मांग पर ससुरालीजन कल्पना को प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर 24 सितंबर 2024 को ससुरालीजनों ने कल्पना की हत्या कर दी गई थी।
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मृतका के भाई कुलदीप तिवारी ने पति लवकुश मिश्र, सास सरिला उर्फ सरला, ससुर राधेश्याम मिश्र व ननद निशा के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी पति, सास व ससुर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। जिला जज ने आरोपी पति लवकुश मिश्र, सास सरिला उर्फ सरला व ससुर राधेश्याम मिश्र के खिलाफ आरोप तय किया है।
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