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जयसिंहपुर कोतवाल पर कोर्ट ने दर्ज किया मुकदमा
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सुल्तानपुर। कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट तामील नहीं करने पर एडीजे प्रथम आनंद प्रकाश ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सोमवार को जयसिंहपुर कोतवाल के खिलाफ अदालत में मुकदमा (प्रकीर्ण वाद) दर्ज करने का आदेश दिया है। जयसिंहपुर कोतवाली से जुड़ा है।
कोर्ट ने छेड़छाड़ के एक मामले में चार मार्च को आरोपी प्रवीण के खिलाफ गैर जमानती वारंट कर उसे तामील कराने के लिए जयसिंहपुर कोतवाल के पास भेजा था। वारंट तामील न होने पर नौ मार्च को कोर्ट ने दोबारा गैर जमानती वारंट भेजा था, लेकिन पुलिस तामील नहीं करा पाई।
एडीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र ने बताया कि मामला प्राचीनतम वाद के रूप में चिह्नित है। सोमवार को एडीजे आनंद प्रकाश ने कोतवाल बेंचू सिंह यादव के खिलाफ अदालत में मुकदमा (प्रकीर्ण वाद) दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कोतवाल को 19 मार्च को अदालत में व्यक्तिगत रूप से तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है।
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कोर्ट ने छेड़छाड़ के एक मामले में चार मार्च को आरोपी प्रवीण के खिलाफ गैर जमानती वारंट कर उसे तामील कराने के लिए जयसिंहपुर कोतवाल के पास भेजा था। वारंट तामील न होने पर नौ मार्च को कोर्ट ने दोबारा गैर जमानती वारंट भेजा था, लेकिन पुलिस तामील नहीं करा पाई।
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एडीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र ने बताया कि मामला प्राचीनतम वाद के रूप में चिह्नित है। सोमवार को एडीजे आनंद प्रकाश ने कोतवाल बेंचू सिंह यादव के खिलाफ अदालत में मुकदमा (प्रकीर्ण वाद) दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कोतवाल को 19 मार्च को अदालत में व्यक्तिगत रूप से तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है।
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