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Sultanpur News: पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होंगे 45 चिह्न तक के मतपत्र
Mon, 17 Nov 2025 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Mon, 17 Nov 2025 11:41 PM IST
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सुल्तानपुर। पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होने वाले मतपत्र दो से लेकर 45 तक चिह्न वाले होंगे। इससे साफ हो गया है कि एक पंचायत में अधिकतम 45 प्रत्याशी ही विभिन्न पदों के पर चुनाव लड़ सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों की संख्या के अनुमान के हिसाब से दो से लेकर 45 चुनाव चिह्न तक के मतपत्रों की व्यवस्था सुनिश्चित कराई है।
सभी पदों के लिए चुनाव चिह्न की संख्या के हिसाब से मतपत्र आवंटित किए गए हैं। चुनाव में जिस जगह दो प्रत्याशी होंगे, वहां चार चुनाव चिह्न वाला मतपत्र दिया जाएगा। इसी तरह प्रत्याशियों की संख्या को देखते हुए मतदान में मतपत्र आवंटित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए चिह्न के हिसाब से मतपत्रों की व्यवस्था की है। इसमें चार, छह, नौ, 12, 18, 27, 36 व 45 चुनाव चिह्न वाले मतपत्रों को जिले के लिए पदों के हिसाब से आवंटित किया गया है।
इसी तरह ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अधिकतम 12 चुनाव चिह्न वाले मतपत्र आवंटित किए गए हैं, जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए अधिकतम 36 चुनाव चिह्न वाले मतपत्र प्रयोग में आएंगे। ग्राम प्रधान व जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए चार से लेकर 45 चिह्न वाले मतपत्रों का आवंटन निर्वाचन आयोग ने किया है। निर्वाचन आयोग ने जिले में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 11,02,800, ग्राम प्रधान के 25,17,700, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 24,41700 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 25,95,300 मतपत्र आवंटित किए हैं।
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उप जिला निर्वाचन व अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव शुक्ल ने बताया कि आयोग से चिह्नों के हिसाब से मुद्रित व आवंटित मतपत्रों को दिल्ली से लाया जाएगा। इन मतपत्रों को लेने के लिए एक टीम को दिल्ली भी भेजा गया है।
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सभी पदों के लिए चुनाव चिह्न की संख्या के हिसाब से मतपत्र आवंटित किए गए हैं। चुनाव में जिस जगह दो प्रत्याशी होंगे, वहां चार चुनाव चिह्न वाला मतपत्र दिया जाएगा। इसी तरह प्रत्याशियों की संख्या को देखते हुए मतदान में मतपत्र आवंटित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए चिह्न के हिसाब से मतपत्रों की व्यवस्था की है। इसमें चार, छह, नौ, 12, 18, 27, 36 व 45 चुनाव चिह्न वाले मतपत्रों को जिले के लिए पदों के हिसाब से आवंटित किया गया है।
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इसी तरह ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अधिकतम 12 चुनाव चिह्न वाले मतपत्र आवंटित किए गए हैं, जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए अधिकतम 36 चुनाव चिह्न वाले मतपत्र प्रयोग में आएंगे। ग्राम प्रधान व जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए चार से लेकर 45 चिह्न वाले मतपत्रों का आवंटन निर्वाचन आयोग ने किया है। निर्वाचन आयोग ने जिले में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 11,02,800, ग्राम प्रधान के 25,17,700, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 24,41700 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 25,95,300 मतपत्र आवंटित किए हैं।
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उप जिला निर्वाचन व अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव शुक्ल ने बताया कि आयोग से चिह्नों के हिसाब से मुद्रित व आवंटित मतपत्रों को दिल्ली से लाया जाएगा। इन मतपत्रों को लेने के लिए एक टीम को दिल्ली भी भेजा गया है।