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पूर्व सपा विधायक समेत अन्य आरोपियों ने किया सरेंडर, जमानत पर रिहा
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सुल्तानपुर। बिजली कटौती की समस्या को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के मामले में अंतरिम जमानत पर चल रहे सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा, पूर्व जिलाध्यक्ष व आप जिलाध्यक्ष समेत कई आरोपियों ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने पूर्व विधायक समेत अन्य आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
शहर के खैराबाद में दो/तीन सितंबर 2008 को बिजली कटौती की समस्या को लेकर सपा विधायक अनूप संडा, संजय सिंह (अब आप सांसद) समेत कई अन्य लोगों के साथ सड़क जामकर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने सपा विधायक अनूप संडा, संजय सिंह और उनके सैकड़ों समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसी मामले में गत बुधवार को पूर्व विधायक अनूप संडा, पूर्व जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव, आप जिलाध्यक्ष रवींद्र तिवारी, मौलाना कासिम, इरफान उर्फ शहाबुद्दीन, बब्लू उर्फ अजहर, मो. तौकीर खां, मो. जावेद, मेहरोज जफर, मो. सलीम, मो. मेहताब उर्फ टाइगर, शाहिद व बलाकत हुसैन ने कोर्ट में सरेंडर किया था, जहां उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी। सोमवार को पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्य आरोपियों ने सरेंडर किया। इसी मामले में आरोपी राजू को अधिवक्ता राज कुमार गौड़ ने अदालत में सरेंडर कराकर जमानत अर्जी पेश की। स्पेशल जज एमपी-एमएलए एक्ट पीके जयंत ने पूर्व विधायक समेत अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। मामले में आरोपित आप सांसद संजय सिंह भी पेशी पर कोर्ट में हाजिर हुए। मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तिथि नियत की गई है।
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शहर के खैराबाद में दो/तीन सितंबर 2008 को बिजली कटौती की समस्या को लेकर सपा विधायक अनूप संडा, संजय सिंह (अब आप सांसद) समेत कई अन्य लोगों के साथ सड़क जामकर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने सपा विधायक अनूप संडा, संजय सिंह और उनके सैकड़ों समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसी मामले में गत बुधवार को पूर्व विधायक अनूप संडा, पूर्व जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव, आप जिलाध्यक्ष रवींद्र तिवारी, मौलाना कासिम, इरफान उर्फ शहाबुद्दीन, बब्लू उर्फ अजहर, मो. तौकीर खां, मो. जावेद, मेहरोज जफर, मो. सलीम, मो. मेहताब उर्फ टाइगर, शाहिद व बलाकत हुसैन ने कोर्ट में सरेंडर किया था, जहां उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी। सोमवार को पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्य आरोपियों ने सरेंडर किया। इसी मामले में आरोपी राजू को अधिवक्ता राज कुमार गौड़ ने अदालत में सरेंडर कराकर जमानत अर्जी पेश की। स्पेशल जज एमपी-एमएलए एक्ट पीके जयंत ने पूर्व विधायक समेत अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। मामले में आरोपित आप सांसद संजय सिंह भी पेशी पर कोर्ट में हाजिर हुए। मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तिथि नियत की गई है।
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