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Sultanpur News: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 05 Feb 2025 11:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 05 Feb 2025 11:57 PM IST
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Bail application of gang rape accused rejected
सुल्तानपुर। लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी कल्लू उर्फ श्यामजी मिश्र की जमानत अर्जी बुधवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने खारिज कर दी है।
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आरोपी कल्लू उर्फ श्यामजी मिश्र व सह आरोपी विकास यादव के खिलाफ 19 दिसंबर 2024 को गांव की ही एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। आरोपियों पर पीड़िता का वीडियो बनाकर वायरल करने, पीड़िता का स्कूल से अपहरण करने और उसके भाई की हत्या करने की धमकी देने का भी आरोप है।
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धोखाधड़ी के आरोपी की न्यायिक हिरासत 19 तक बढ़ी

सुल्तानपुर। गाजियाबाद में भूमि दिलाने के नाम पर 77 लाख रुपये की ठगी व धोखाधड़ी करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी संतराम शुक्ल की न्यायिक हिरासत 19 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। बुधवार को सीजेएम नवनीत सिंह ने जेल से वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी दर्ज करने के बाद आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया है।
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शहर के नवीपुर मोहल्ले के निवासी अधिवक्ता अब्बास अहमद खान ने गाजियाबाद शहर में भूमि खरीदने का सौदा सात करोड़ रुपये में आरोपियों से तय किया था। तय मसौदे के तहत अधिवक्ता ने मध्यस्थ आरोपी संतराम शुक्ल, उसकी पुत्री प्रियांशी शुक्ला, अनिल सिंह भदौरिया और राजकुमार अग्रवाल के बैंक खातों में और 77 लाख, 50 हजार रुपये दिया था। आरोप है कि रुपया वापस मांगने पर आरोपियों ने अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दी थी।

अधिवक्ता अब्बास अहमद खान ने दिसंबर 2022 में कोतवाली नगर में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने बीते 23 जनवरी को आरोपी संतराम शुक्ल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी संतराम शुक्ल बल्दीराय थाने के बघौना के पूरे कन्हई शुक्ल का निवासी है। (संवाद)
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