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भाई की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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सुल्तानपुर। भट्ठे पर ज्यादा मिलने को लेकर हुए विवाद में भाई की हत्या करने के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी की जमानत अर्जी प्रभारी जिला जज/एडीजे द्वितीय राकेश कुमार यादव ने खारिज कर दी। मामला कूरेभार थाने के नेवरा पटना सैदखानपुर से जुड़ा है।
गांव निवासी मनोज कुमार का 16 जून 2020 को भाई दिनेश उर्फ सोनू से भट्ठे पर ज्यादा मिलने को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दिनेश उर्फ सोनू ने सब्बल से मारकर भाई मनोज कुमार की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी गीता देवी की तहरीर पर आरोपी दिनेश उर्फ सोनू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
आरोपी दिनेश उर्फ सोनू पिछले दिनों से जेल में निरुद्घ है। आरोपी की जमानत अर्जी पर प्रभारी जिला जज/एडीजे द्वितीय राकेश कुमार यादव की कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रभारी जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी दिनेश उर्फ सोनू की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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गांव निवासी मनोज कुमार का 16 जून 2020 को भाई दिनेश उर्फ सोनू से भट्ठे पर ज्यादा मिलने को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दिनेश उर्फ सोनू ने सब्बल से मारकर भाई मनोज कुमार की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी गीता देवी की तहरीर पर आरोपी दिनेश उर्फ सोनू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
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आरोपी दिनेश उर्फ सोनू पिछले दिनों से जेल में निरुद्घ है। आरोपी की जमानत अर्जी पर प्रभारी जिला जज/एडीजे द्वितीय राकेश कुमार यादव की कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रभारी जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी दिनेश उर्फ सोनू की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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