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Sultanpur News: ऑटो रिक्शा मालिक को 2.16 लाख रुपये की मिलेगी क्षतिपूर्ति

Sat, 14 Dec 2024 11:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 14 Dec 2024 11:44 PM IST
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Auto rickshaw owner will get compensation of Rs 2.16 lakh
सुल्तानपुर। सदर तहसील के ढाहा फिरोजपुर निवासी मोहम्मद जावेद खां ने ऑटो रिक्शा खरीदा था। उन्होंने इसका बीमा 24 जनवरी 2017 को दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कराया था जो 23 जनवरी 2018 तक वैध था। 30 दिसंबर 2017 को घर जाते समय रास्ते में रिक्शा बंद हो गया और उसमें आग लग गई थी।
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मामले की सूचना बीमा कंपनी को दी गई लेकिन कंपनी ने क्षतिपूर्ति नहीं दी। इस पर मोहम्मद जावेद ने बीमा कंपनी के खिलाफ 26 सितंबर 2019 को जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंदरौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बीमा कंपनी को दो माह में ऑटो रिक्शा मालिक को 2,16,000 रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दिया।
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आयोग ने कराया 50.48 लाख रुपये का समझौता
सुल्तानपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत में 34 वाद नियत किए गए थे। इसमें 28 वाद निस्तारित करके जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंदरौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने 50,48,589 रुपये का समझौता कराया।
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