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अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया सरेंडर
अमर उजाला ब्यूरो/ सुलतानपुर
Updated Mon, 07 Sep 2015 11:55 PM IST
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उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश प्रति अदालत में दाखिल की। न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्गेश पांडेय ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि नियत कर दी है।
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बीती दो मई 2014 को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के औरंगाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने सभा के दौरान अपने भाषण में भाजपा व कांग्रेस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते कहा था कि इन दलों को वोट देना देश के साथ गद्दारी होगी।
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बीते 20 जुलाई को कोर्ट ने व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने की मांग करने वाली अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज कर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया था। इसे अरविंद केजरीवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी थी।
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जिस पर हाईकोर्ट ने बीते दिनों चार सप्ताह के लिए उनके खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगा दी थी। बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश की नकल दाखिल कर मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने के लिए दोबारा कोर्ट में अर्जी दी थी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्गेश पांडेय ने बीते 12 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने की मांग करने वाली अर्जी दोबारा खारिज कर दी थी। बीते 27 अगस्त को हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर उन्हें कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने चार सप्ताह उनके खिलाफ कोई उत्पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सोमवार को पेशी पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया। उनके अधिवक्ता रुद्रप्रताप सिंह मदन ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति कोर्ट में दाखिल की।