फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Arrest warrant issued against former SP MLA Anoop Sanda canceled

Sultanpur News: सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त

Tue, 11 Jun 2024 02:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 11 Jun 2024 02:09 AM IST
विज्ञापन
Arrest warrant issued against former SP MLA Anoop Sanda canceled
सुल्तानपुर। बिजली व पानी की समस्या को लेकर सड़क जामकर प्रदर्शन करने के मामले में तीन माह की हुई सजा के खिलाफ दायर अपील में आरोपी सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा ने सोमवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया।
विज्ञापन


एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा ने पूर्व विधायक के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त कर दिया है। इसी मामले में सह आरोपी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से दी गई हाजिरी माफी की अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली है। मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू की गई है। बहस पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तिथि नियत कर दी है।
विज्ञापन



अभियोजन पक्ष के मुताबिक शहर में हो रही बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर 19 जून 2001 को शहर के सब्जी मंडी ओवरब्रिज के पास सड़क जामकर प्रदर्शन किया गया था। दरोगा अशोक सिंह ने सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा, मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ कोतवाली नगर में केस दर्ज कराया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


11 जनवरी 2023 को एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, कमल श्रीवास्तव, सुभाष चौधरी, विजय कुमार व संतोष को दोषी मानते हुए तीन माह की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्य आरोपियों की ओर से दायर अपील पर एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा सुनवाई कर रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed