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Sultanpur News: ग्राम प्रधान को तलब करने की अर्जी खारिज

Fri, 07 Mar 2025 12:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 07 Mar 2025 12:07 AM IST
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Application to summon village head rejected
सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के मामले में ग्राम प्रधान को तलब करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से दी गई अर्जी अपर सिविल जज-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतीक आर्य ने खारिज कर दी है। कोर्ट के आदेश से ग्राम प्रधान को बड़ी राहत मिल गई है। पुलिस ने विवेचना में ग्राम प्रधान को क्लीनचिट दे दी थी।
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बंधुआकला थाने के नरहरपुर पिकौरा गांव निवासी नन्हेलाल ने 23 फरवरी 2023 को ग्राम प्रधान नंदलाल पाल, साधूराम पाल, सालिकराम पाल व सचिन पाल के खिलाफ मारपीट करने, गाली व धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में पुलिस ने जानलेवा हमले की धारा बढ़ा दी थी।
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नन्हेलाल का आरोप है कि उनके पुत्र अमित कुमार को ग्राम प्रधान नंदलाल पाल ने फोन कर गांव में स्थित मंदिर पर बुलाया था। वहां पहुंचने पर ग्राम प्रधान नंदलाल पाल और साधूराम पाल, सालिकराम पाल व सचिन पाल ने अमित पर लाठी से हमला कर दिया था। अमित की गुहार पर पहुंची उसकी मां गुड़िया को भी आरोपियों ने मारा-पीटा था।
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पुलिस ने विवेचना में ग्राम प्रधान नंदलाल पाल को क्लीनचिट दे दी थी, जबकि आरोपियों साधूराम पाल, सालिकराम पाल व सचिन पाल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। वादी मुकदमा नन्हेलाल ने कोर्ट में अर्जी देकर ग्राम प्रधान को तलब करने की मांग की थी। अर्जी का ग्राम प्रधान ने विरोध किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को बहस सुनने के बाद वादी मुकदमा की ग्राम प्रधान को तलब करने की अर्जी खारिज कर दी है।
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