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Sultanpur News: नगर कोतवाल व दो पुलिस कर्मियों के खिलाफ दी अर्जी
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सुल्तानपुर। कोतवाली नगर के पांचोपीरन निवासी रिजवान अहमद ने नगर कोतवाल श्रीराम पांडेय, उप निरीक्षक गिरीश चंद्र अग्निहोत्री व दीवान अभिषेक मिश्र पर मानवाधिकार का हनन करने व गाली देकर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में अर्जी दी है। उनके अधिवक्ता शेख नजर अहमद ने बताया कि एडीजे प्रथम अभय श्रीवास्तव ने तीनों पुलिस कर्मियों को नोटिस जारी कर जबाव मांगते हुए सुनवाई के लिए 10 जनवरी 2024 की तिथि नियत की है। आठ दिसंबर 2023 को गांव के नूर मोहम्मद और राजेश गुप्ता के बीच हुए भूमि विवाद का समझौता कराने के लिए रिजवान अहमद कोतवाली नगर गए थे। रिजवान का आरोप है कि नगर कोतवाल ने मामले में समझौता कराने के लिए 10 लाख रुपये मांगे थे। यह भी आरोप है कि इसकी शिकायत एसपी से करने की बात कहने पर रिजवान अहमद को नगर कोतवाल व दो अन्य पुलिस कर्मियों गाली देते हुए अपमानित कर मानवाधिकार का हनन किया था। (संवाद)
अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब
सुल्तानपुर। गोसाईगंज थाने के भरथीपुर गांव निवासी अब्दुल जब्बार ने खेड़ी बाबूगंज में स्थित खतौनी भूमि पर डोड़ापुर निवासी अशोक सिंह, सरैया मझौवा निवासी राम उजागिर सिंह और रामदासपुर निवासी जमुना सिंह पर जबरन निर्माण करने का आरोप लगाते हुए पिछले दिनों कोर्ट में केस दायर किया था। कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया था। आरोप है कि कोर्ट के स्टे के बावजूद विपक्षी कब्जा करने के लिए अवैध निर्माण करा रहे थे। अब्दुल जब्बार की शिकायत पर पिछले दिनों डीएम ने तहसीलदार और थानाध्यक्ष को कोर्ट के आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया था, लेकिन कई दिनों तक निर्माण कार्य जारी रहा। इससे परेशान होकर अब्दुल जब्बार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने प्रमुख सचिव राजस्व, डीएम, एसपी, एसडीएम सदर, तहसीलदार, एसओ गोसाईगंज समेत 15 लोगों को पक्षकार बनाते हुए याचिका दाखिल करके अवैध निर्माण का ध्वस्त कराने की मांग की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार एवं अन्य संबंधित पक्षकारों से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई पांच जनवरी 2024 की तिथि नियत की है।
धोखाधड़ी के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत
सुलतानपुर। धोखाधड़ी के मामले में आरोपी कोतवाली नगर के खैराबाद मोहल्ले के निवासी सलीम अहमद को जिला जज जय प्रकाश पांडेय की कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने कहा कि आरोपी पर लगाए गए आरोप फर्जी हैं। वादी मुकदमा मो.अहमद की ओर से छह मई 2010 को डीएम को दिए गए शिकायती पत्र पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। कोर्ट के आदेश पर दोबारा विवेचना हुई तो चार्जशीट दाखिल की गई थी। (संवाद)
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अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब
सुल्तानपुर। गोसाईगंज थाने के भरथीपुर गांव निवासी अब्दुल जब्बार ने खेड़ी बाबूगंज में स्थित खतौनी भूमि पर डोड़ापुर निवासी अशोक सिंह, सरैया मझौवा निवासी राम उजागिर सिंह और रामदासपुर निवासी जमुना सिंह पर जबरन निर्माण करने का आरोप लगाते हुए पिछले दिनों कोर्ट में केस दायर किया था। कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया था। आरोप है कि कोर्ट के स्टे के बावजूद विपक्षी कब्जा करने के लिए अवैध निर्माण करा रहे थे। अब्दुल जब्बार की शिकायत पर पिछले दिनों डीएम ने तहसीलदार और थानाध्यक्ष को कोर्ट के आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया था, लेकिन कई दिनों तक निर्माण कार्य जारी रहा। इससे परेशान होकर अब्दुल जब्बार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने प्रमुख सचिव राजस्व, डीएम, एसपी, एसडीएम सदर, तहसीलदार, एसओ गोसाईगंज समेत 15 लोगों को पक्षकार बनाते हुए याचिका दाखिल करके अवैध निर्माण का ध्वस्त कराने की मांग की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार एवं अन्य संबंधित पक्षकारों से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई पांच जनवरी 2024 की तिथि नियत की है।
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धोखाधड़ी के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत
सुलतानपुर। धोखाधड़ी के मामले में आरोपी कोतवाली नगर के खैराबाद मोहल्ले के निवासी सलीम अहमद को जिला जज जय प्रकाश पांडेय की कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने कहा कि आरोपी पर लगाए गए आरोप फर्जी हैं। वादी मुकदमा मो.अहमद की ओर से छह मई 2010 को डीएम को दिए गए शिकायती पत्र पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। कोर्ट के आदेश पर दोबारा विवेचना हुई तो चार्जशीट दाखिल की गई थी। (संवाद)
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