{"_id":"6a68fa0cde5bac33670c16ee","slug":"accuseds-bail-plea-rejected-sultanpur-news-c-103-1-slko1043-161528-2026-07-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: समर बहादुर हत्याकांड के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: समर बहादुर हत्याकांड के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Wed, 29 Jul 2026 12:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 29 Jul 2026 12:20 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। करीब चार माह पहले हुई समर बहादुर की हत्या के आरोप से जुड़े मामले में आरोपी उमेश सरोज की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर जिला जज सुनील कुमार की अदालत में सोमवार को बहस हुई। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
शिवगढ़ थाने के भरखरे गांव निवासी वादी रामराज ने 14 मार्च को स्थानीय थाने में अपने भाई समर बहादुर की हत्या के आरोप में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान सामने में आए नाम प्रतापगढ़ जिले के आसपुर देवसरा थाने के भाटपट्टी निवासी आरोपी उमेश सरोज व अन्य को जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस ने की थी। जेल गए आरोपी उमेश सरोज की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। (संवाद)
विज्ञापन
शिवगढ़ थाने के भरखरे गांव निवासी वादी रामराज ने 14 मार्च को स्थानीय थाने में अपने भाई समर बहादुर की हत्या के आरोप में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान सामने में आए नाम प्रतापगढ़ जिले के आसपुर देवसरा थाने के भाटपट्टी निवासी आरोपी उमेश सरोज व अन्य को जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस ने की थी। जेल गए आरोपी उमेश सरोज की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। (संवाद)
विज्ञापन