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Sultanpur News: महिला की हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Mon, 21 Aug 2023 11:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 21 Aug 2023 11:53 PM IST
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Accused of killing woman did not get bail
सुल्तानपुर। घर में घुसकर महिला की हत्या कर लूट करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामला अमेठी जिले के मुंशीगंज थाने के कलंदरपुर गांव से जुड़ा है।
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कलंदरपुर गांव निवासी करुणा शंकर तिवारी 20 मार्च 2023 को किसी काम से शाहगढ़ गए थे। घर पर उनकी पत्नी माया देवी (64) अकेली थीं। दोपहर एक बजे करुणा शंकर घर लौटे तो देखा कि पत्नी आंगन में मृत पड़ी थीं। घर से 32 सौ की नकदी, दो मोबाइल फोन व अन्य सामान गायब था।
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पुलिस ने करुणा शंकर की तहरीर पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने सर्विलांस से ट्रेस किया तो मुंशीगंज थाने के हरिहरपुर गांव निवासी अंकुश यादव के मोबाइल की लोकेशन घटनास्थल के पास मिली। पुलिस ने 11 जून को आरोपी अंकुश यादव को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हंसिया बरामद कर उसे जेल भेज दिया था।
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उसकी जमानत अर्जी का विरोध करते हुए डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र ने कहा कि आरोपी अंकुश यादव ने सह आरोपियों विनय यादव व रोशन यादव के साथ मिलकर माया देवी की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद आरोपियों ने घर में लूटपाट भी की थी। जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी अंकुश यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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