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Sultanpur News: नहीं आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह
Thu, 12 Dec 2024 10:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 12 Dec 2024 10:34 AM IST
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नहीं आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह
- आरोप तय होने की कार्रवाई टली
- कोर्ट ने 23 दिसंबर के लिए किया तलब
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बुधवार काे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इससे आरोप तय होने की कार्रवाई टल गई। उनके वकील ने संसद सत्र में भाग लेने की वजह बताते हुए मौका अर्जी दी।
एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तिथि नियत करते हुए सांसद समेत अन्य आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2021 को हसनपुर गांव स्थित राजा के कोर्ट के पास आम आदमी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य पद की समर्थित प्रत्याशी सलमा बेगम के पक्ष में सांसद संजय सिंह ने सभा की थी। आरोप है कि बिना अनुमति सभा की गई थी। बंधुआकला थाने के तत्कालीन एसओ प्रवीण कुमार ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में सांसद संजय सिंह समेत 13 नामजद व 45 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कराया था।
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बुधवार को मामले में आरोप तय होना था लेकिन संजय सिंह हाजिर नहीं हुए। उनके अधिवक्ता ने संसद सत्र चलने के कारण हाजिर नहीं होने की वजह बताते हुए मौका देने की मांग की। कोर्ट ने मौका अर्जी स्वीकार कर अगली पेशी 23 दिसंबर को सभी आरोपियों को हाजिर होने का आदेश दिया है।
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- आरोप तय होने की कार्रवाई टली
- कोर्ट ने 23 दिसंबर के लिए किया तलब
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बुधवार काे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इससे आरोप तय होने की कार्रवाई टल गई। उनके वकील ने संसद सत्र में भाग लेने की वजह बताते हुए मौका अर्जी दी।
एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तिथि नियत करते हुए सांसद समेत अन्य आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2021 को हसनपुर गांव स्थित राजा के कोर्ट के पास आम आदमी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य पद की समर्थित प्रत्याशी सलमा बेगम के पक्ष में सांसद संजय सिंह ने सभा की थी। आरोप है कि बिना अनुमति सभा की गई थी। बंधुआकला थाने के तत्कालीन एसओ प्रवीण कुमार ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में सांसद संजय सिंह समेत 13 नामजद व 45 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कराया था।
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बुधवार को मामले में आरोप तय होना था लेकिन संजय सिंह हाजिर नहीं हुए। उनके अधिवक्ता ने संसद सत्र चलने के कारण हाजिर नहीं होने की वजह बताते हुए मौका देने की मांग की। कोर्ट ने मौका अर्जी स्वीकार कर अगली पेशी 23 दिसंबर को सभी आरोपियों को हाजिर होने का आदेश दिया है।