फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   पत्नी को गुजारा भत्ता न देने पर कुर्क जमीन करने का आदेश

पत्नी को गुजारा भत्ता न देने पर कुर्क जमीन करने का आदेश

Sun, 16 Feb 2014 05:30 AM IST
Sultanpur
Sultanpur Updated Sun, 16 Feb 2014 05:30 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देने के एक मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संजीव यादव ने पति की कृषि योग्य भूमि कुर्क करने का आदेश डीएम को दिया है। कोर्ट ने भूमि कुर्क करके उसकी धनराशि अदालत में जमा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

मामला कोतवाली देहात थानान्तर्गत कमनगढ़ गांव का है। गांव निवासी निजामुद्दीन उर्फ निजाम अहमद की शादी करीब 10-11 वर्ष पूर्व कोतवाली नगर क्षेत्र के घरहा कलां निवासी कमरुलनिशा के साथ हुई थी। आरोप है कि निजाम अहमद ने दूसरी शादी कर ली है। कमरुल निशां ने वर्ष 1999 में कोर्ट में भरण-पोषण का मुकदमा दायर किया। पांच जनवरी 2012 को तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इफराक अहमद ने आदेश दिया था कि निजाम अहमद अपनी पत्नी कमरुल निशां को हर माह दो-दो हजार रुपये गुजारा-भत्ता के एवज में दे। गुजारा भत्ता की धनराशि कोर्ट में मुकदमा दायर करने की तिथि से देने का आदेश हुआ था। आदेश के बावजूद धनराशि नहीं मिलने पर कमरुल निशां ने न्यायालय में अर्जी दी है। कमरुल निशां को 5,32,000 रुपये की धनराशि गुजारा भत्ता के एवज में मिलनी है। सुनवाई कर रहे फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संजीव यादव ने निजाम अहमद की भूमि कुर्क करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed