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खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी ससुर की जमानत खारिज

Sat, 09 Sep 2017 01:31 AM IST
Updated Sat, 09 Sep 2017 01:31 AM IST
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खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी ससुर की जमानत खारिज
खुदकुशी को उकसाने के आरोपी ससुर की जमानत खारिज
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कोतवाली नगर के करौंदिया मोहल्ले से जुड़ा मामला
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी ससुर को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। शुक्रवार को एडीजे द्वितीय नासिर अहमद ने मामला गंभीर मानते हुए आरोपी ससुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला कोतवाली नगर के करौंदिया मोहल्ले से जुड़ा है।

शहर के करौंदिया निवासी सतीश तिवारी के पुत्र संदीप की शादी 31 मई 2009 को कोतवाली देहात थाने के शिवनगर तिवारीपुर गांव निवासी गोपाल कृष्ण की पुत्री तृप्ति तिवारी के साथ हुई थी। ससुरालीजन दहेज में चार पहिया वाहन की मांग को लेकर तृप्ति को प्रताड़ित करते थे। ससुरालीजन की प्रताड़ना से परेशान होकर 29 जुलाई को तृप्ति ने ससुराल में खुदकुशी कर ली थी। मृतका के पिता गोपाल कृष्ण की तहरीर पर आरोपी पति संदीप, ससुर सतीश, जेठ सौरभ व जेठानी मिथिलेश के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। 22 अगस्त को आरोपी ससुर सतीश ने कोर्ट में सरेंडर किया था जहां उसकी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। शुक्रवार को एडीजे नासिर अहमद ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा व अतुल शुक्ल की बहस सुनने के बाद आरोपी ससुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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