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Thu, 25 Apr 2019 11:31 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 25 Apr 2019 11:31 PM IST
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कोर्ट
दुष्कर्म के आरोपी किशोर को नहीं मिली राहत
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सुल्तानपुर। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में बाल संरक्षण गृह में निरुद्घ किशोर आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है।


जमानत अर्जी खारिज करने के किशोर न्याय बोर्ड के आदेश को चुनौती देने वाली आरोपी की अपील बृहस्पतिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट/एडीजे प्रथम आरपी सिंह ने खारिज कर दी। मामला हलियापुर थाने से जुड़ा है।


हलियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ नौ मई 2018 को एक किशोर ने दुष्कर्म किया था। किशोरी के गर्भवती होने के बाद मामले की जानकारी परिवारीजनों को मिली थी।
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तब पुलिस ने मामले में किशोर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धमकाने और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। किशोर आरोपी पिछले दिनों से बाल संरक्षण गृह में निरुद्घ है।
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पिछलों दिनों आरोपी की जमानत अर्जी किशोर न्याय बोर्ड ने खारिज कर दी थी। इसे आरोपी की ओर से अपील दाखिल करके चुनौती दी गई थी।


अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी की अपील का विरोध करते हुए एडीसीजी क्रिमिनल वेदप्रकाश शर्मा ने कहा कि आरोपी ने दुष्कर्म करके गंभीर अपराध किया है।


जिससे पीड़िता पांच की गर्भवती हो गई थी। बृहस्पतिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट/एडीजे प्रथम आरपी सिंह ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की अपील खारिज कर दी है।
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