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कोर्ट के आदेश पर बीटीसी विद्यार्थियों को राहत
Updated Wed, 05 Jul 2017 11:03 PM IST
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कोर्ट के आदेश पर बीटीसी
विद्यार्थियों को राहत
क्रासर
11 सितंबर तक पूरी करनी होगी छात्रवृत्ति प्रक्रिया
जिला प्रशासन को मिली नई डेडलाइन
वर्ष 2015-16 के छात्रों को मिलेगा लाभ
अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। उच्च न्यायालय की ओर से जारी एक आदेश ने वर्ष 2015-16 के उन छात्रों को बड़ी राहत दी है जो 2016-17 में सत्र विलंब की वजह से छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन नहीं कर सके थे। कोर्ट के आदेश पर शासन ने आवेदन की नई डेडलाइन घोषित कर विद्यार्थियों से आवेदन जमा करने को कहा है। नए सिरे से आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की तिथि 11 सितंबर रखी गई है।
वर्ष 2015-16 में बीटीसी कर रहे छात्र-छात्राओं का वर्ष 2016-17 में शिक्षण सत्र देरी से प्रारंभ हुआ था। सत्र प्रारंभ होने से पहले छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन जमा करने की डेडलाइन समाप्त होने के कारण सैकड़ों छात्र-छात्राएं आवेदन नहीं कर सके थे। पहले तो छात्रों ने इसकी शिकायत स्थानीय अधिकारियों से, फिर शासन से की। बावजूद इसके कोई सफलता नहीं मिलने पर कुछ विद्यार्थी न्यायालय चले गए। न्यायालय ने बीते दिनों शासन को एक आदेश जारी कर ऐसे छात्रों को इन योजनाओं से आच्छादित करने का निर्देश दिया था। न्यायालय के आदेश पर विशेष सचिव समाज कल्याण सुनील कुमार श्रीवास्तव ने ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन के लिए नई समय सारिणी जारी की थी। नई डेडलाइन के अनुसार छात्र-छात्राएं तीन जुलाई से 13 जुलाई तक ऑनलाइन आवदेन कर सकेंगे। चार जुलाई से 17 जुलाई तक शिक्षण संस्थानों की ओर से ऑनलाइन आवेदन को सत्यापित व अग्रसारित करने का काम किया जाएगा। 20 जुलाई से 31 जुलाई तक एनआईसी की राज्य इकाई में परीक्षण कर विशेष सॉफ्टवेयर से डाटा वापस प्राप्त किया जाएगा। पांच अगस्त तक जिला स्तर पर छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की ओर से शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लेकर आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। नौ अगस्त को जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाएगा। एक अगस्त से आठ अगस्त तक संदेहास्पद डाटा को कारण सहित छात्र के लॉग इन पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद छात्र अपनी त्रुटि को सही कर सकेगा। 12 अगस्त तक छात्र त्रुटियों को दुरुस्त कर कार्ड कॉपी शिक्षण संस्थानों पर जमा कर सकेंगे। 11 सितंबर को जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार की ओर से ई-पेमेंट के तहत छात्र-छात्राओं केे बचत खातों में धनराशि भेज दी जाएगी।
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विद्यार्थियों को राहत
क्रासर
11 सितंबर तक पूरी करनी होगी छात्रवृत्ति प्रक्रिया
जिला प्रशासन को मिली नई डेडलाइन
वर्ष 2015-16 के छात्रों को मिलेगा लाभ
अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। उच्च न्यायालय की ओर से जारी एक आदेश ने वर्ष 2015-16 के उन छात्रों को बड़ी राहत दी है जो 2016-17 में सत्र विलंब की वजह से छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन नहीं कर सके थे। कोर्ट के आदेश पर शासन ने आवेदन की नई डेडलाइन घोषित कर विद्यार्थियों से आवेदन जमा करने को कहा है। नए सिरे से आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की तिथि 11 सितंबर रखी गई है।
वर्ष 2015-16 में बीटीसी कर रहे छात्र-छात्राओं का वर्ष 2016-17 में शिक्षण सत्र देरी से प्रारंभ हुआ था। सत्र प्रारंभ होने से पहले छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन जमा करने की डेडलाइन समाप्त होने के कारण सैकड़ों छात्र-छात्राएं आवेदन नहीं कर सके थे। पहले तो छात्रों ने इसकी शिकायत स्थानीय अधिकारियों से, फिर शासन से की। बावजूद इसके कोई सफलता नहीं मिलने पर कुछ विद्यार्थी न्यायालय चले गए। न्यायालय ने बीते दिनों शासन को एक आदेश जारी कर ऐसे छात्रों को इन योजनाओं से आच्छादित करने का निर्देश दिया था। न्यायालय के आदेश पर विशेष सचिव समाज कल्याण सुनील कुमार श्रीवास्तव ने ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन के लिए नई समय सारिणी जारी की थी। नई डेडलाइन के अनुसार छात्र-छात्राएं तीन जुलाई से 13 जुलाई तक ऑनलाइन आवदेन कर सकेंगे। चार जुलाई से 17 जुलाई तक शिक्षण संस्थानों की ओर से ऑनलाइन आवेदन को सत्यापित व अग्रसारित करने का काम किया जाएगा। 20 जुलाई से 31 जुलाई तक एनआईसी की राज्य इकाई में परीक्षण कर विशेष सॉफ्टवेयर से डाटा वापस प्राप्त किया जाएगा। पांच अगस्त तक जिला स्तर पर छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की ओर से शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लेकर आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। नौ अगस्त को जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाएगा। एक अगस्त से आठ अगस्त तक संदेहास्पद डाटा को कारण सहित छात्र के लॉग इन पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद छात्र अपनी त्रुटि को सही कर सकेगा। 12 अगस्त तक छात्र त्रुटियों को दुरुस्त कर कार्ड कॉपी शिक्षण संस्थानों पर जमा कर सकेंगे। 11 सितंबर को जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार की ओर से ई-पेमेंट के तहत छात्र-छात्राओं केे बचत खातों में धनराशि भेज दी जाएगी।
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