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Sultanpur News: अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा

Sat, 01 Mar 2025 12:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 01 Mar 2025 12:14 AM IST
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10 years imprisonment to the person guilty of kidnapping and rape
सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एफटीसी प्रथम के न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मामला अमेठी जिले का है।
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अमेठी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के आरोपी रंजीत यादव ने गांव की किशोरी का एक अगस्त 2012 को अपहरण कर लिया था। रंजीत यादव ने किशोरी से दुष्कर्म किया था। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर किशोरी के भाई को जान से मार डालने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी रंजीत यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी रंजीत यादव को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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