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Sultanpur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा

Sun, 24 Nov 2024 03:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 24 Nov 2024 03:59 AM IST
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10 years imprisonment to the man guilty of raping a teenage girl
सुल्तानपुर। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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अमेठी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ सात मई 2019 को गांव के आरोपी नेता उर्फ सूबेदार ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट पेश किए गए। कोर्ट ने आरोपी नेता उर्फ सूबेदार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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