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दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष की कैद
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सुल्तानपुर। दहेज हत्या के मामले में एडीजे पीके जयंत ने शुक्रवार को आरोपी पति को 10 वर्ष और आरोपी सास को सात वर्ष की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
पीपरपुर थाने के नोनरा गांव निवासी शत्रुघ्न की शादी 24 मई 2008 को क्षेत्र के वासदेवपुर निवासी संतलाल गुप्ता की पुत्री आरती के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में बाइक व 50 हजार रुपये की मांग को लेकर ससुरालीजन आरती को प्रताड़ित करते थे।
यह भी आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों से आरती की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतका की मां पल्लर की तहरीर पर पति शत्रुघ्न व सास राजदेई के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के समर्थन में पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। एडीजे पीके जयंत ने शुक्रवार को आरोपी पति शत्रुघ्न को 10 वर्ष व सास राजदेई को सात वर्ष और एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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पीपरपुर थाने के नोनरा गांव निवासी शत्रुघ्न की शादी 24 मई 2008 को क्षेत्र के वासदेवपुर निवासी संतलाल गुप्ता की पुत्री आरती के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में बाइक व 50 हजार रुपये की मांग को लेकर ससुरालीजन आरती को प्रताड़ित करते थे।
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यह भी आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों से आरती की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतका की मां पल्लर की तहरीर पर पति शत्रुघ्न व सास राजदेई के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के समर्थन में पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। एडीजे पीके जयंत ने शुक्रवार को आरोपी पति शत्रुघ्न को 10 वर्ष व सास राजदेई को सात वर्ष और एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।