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Sonebhadra News: गरीब, पिछड़े मुसलमानों के हित में है वक्फ कानून

Mon, 28 Apr 2025 11:22 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 28 Apr 2025 11:22 PM IST
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Waqf law is in the interest of poor and backward Muslims
सोनभद्र। वक्फ कानून पर भ्रांतियों को दूर करने के लिए सोमवार को भाजपा के जिला कार्यालय में कार्यशाला हुई। इसमें कानून के बारे में विस्तार से समझाया गया। कार्यकर्ताओं से इनके बारे में गांव-गांव जाकर अल्पसंख्यक वर्ग तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए कहा गया। बताया गया कि वक्फ कानून गरीब और पिछड़े मुसलमानों के हित में है।
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मुख्य अतिथि काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने कहा कि वक्फ कानून पसमांदा मुस्लिम व महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत करने में सहायक होगा। वक्फ इस्लामी कानून के अंतर्गत स्थापित एक अपरिवर्तनीय धर्मार्थ निधि है। इसे भारत में वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत मान्यता दी गई है। वक्फ बोर्ड और उनके माध्यम से नियंत्रित संपत्तियां भारत में इस्लामिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। बताया कि 2018 की केंद्रीय वक्फ परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 लाख एकड़ से अधिक वक्फ संपत्ति है। इसकी अनुमानित कीमत दस लाख करोड़ से अधिक है।
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भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल ने कहा कि सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने-अपने मंडल में वक्फ कानून के बारे में समाज में चर्चा करें। इस मौके पर भाजपा जिला प्रभारी अनिल सिंह, सदर विधायक भूपेश चौबे, पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रमेश मिश्रा, चिकित्सा प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक अशोक राय मौजूद रहे। संचालन जिला महामंत्री कृष्णमुरारी गुप्ता ने किया।
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