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गैंगेस्टर एक्ट में दोषी को दो वर्ष की कैद

Fri, 12 Nov 2021 06:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 12 Nov 2021 06:27 PM IST
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Two years imprisonment for guilty in gangster act
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषी को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दस दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक दुद्धी थाने के इंस्पेक्टर प्रभात सिंह 14 नवंबर 2007 को पुलिस बल के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे। इस दौरान उन्हें महुअरिया खुर्द गांव निवासी गुड्डू उर्फ अशर्फी के गैंग की जानकारी मिली। गिरोह बनाकर गुड्डू धनार्जन के मकसद से गैर कानूनी कार्य करता था। डीएम से अनुमोदन कराने के बाद गुड्डू के विरोध में गैंग चार्ट दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन के बाद दोषसिद्ध पाकर गुड्डू उर्फ अशर्फी को दो वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय कुमार शुक्ला ने बहस की।
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