फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Two sentenced to four years in prison in Gangster Act case

Sonebhadra News: गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो को चार साल की सजा

Fri, 05 Dec 2025 11:28 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 05 Dec 2025 11:28 PM IST
विज्ञापन
Two sentenced to four years in prison in Gangster Act case
सोनभद्र। रॉर्बट्सगंज कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी पाते हुए शुक्रवार को यह फैसला सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन

अभियोजन के मुताबिक तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राबटर्सगंज शैलेष कुमार राय ने चोरी की घटनाओं में लिप्त चार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान दलीलों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सोनू भारती, निवासी बस स्टैंड थाना रॉबर्ट्सगंज और राज कुमार निवासी बेलदहा थाना चोपन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed