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Sonebhadra News: मादक पदार्थ की अवैध बिक्री में दो को 10-10 साल की सजा

Thu, 14 Mar 2024 12:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 14 Mar 2024 12:09 AM IST
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Two sentenced to 10 years each for illegal drug sales
पुलिस के ऑपरेशन कंविक्शन अभियान के तहत कोर्ट ने मादक पदार्थ की अवैध बिक्री के आरोप में दो दोषियों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के अनुसार वर्ष 2015 में बभनी पुलिस ने बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की खेप बरामद की थी। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत अरविंद यादव निवासी सिरौली जौनपुर और कन्हैयालाल जायसवाल भाऊपुर को आरोपी बनाया था। इनके विरुद्ध लगातार किए गए प्रभावी पैरवी के बाद बुधवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने दोनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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