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गैंगेस्टर एक्ट के दो दोषियों को ढाई-ढाई वर्ष की कैद

Tue, 28 Jun 2022 11:24 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jun 2022 11:24 PM IST
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Two and a half years imprisonment for two gangsters act
अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दो दोषियों को ढाई-ढाई वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उन पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक शक्तिनगर कोतवाल अंजनी कुमार राय 16 मई 2020 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में निकले थे। उन्हें जानकारी मिली कि गैंग लीडर संजय सिंह उर्फ टिप्पा का सक्रिय गिरोह है। गिरोह के सक्रिय सदस्य लालजी गोंड और दिलीप कुमार केवट निवासी सिंप्लेक्स कॉलोनी विंध्यनगर, सिंगरौली मध्यप्रदेश हैं। दोनों इस क्षेत्र में अपने और सक्रिय सदस्यों के लाभ के लिए गैर कानूनी कार्य करते हैं। डीएम से अनुमोदन कराने के बाद गैंग चार्ट दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर लालजी गोंड और दिलीप कुमार केवट को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बहस की।
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