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Sonebhadra News: पहचान छिपाकर महिला के यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Sat, 01 Feb 2025 11:30 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 01 Feb 2025 11:30 PM IST
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The accused in the case of sexual harassment of a woman by hiding her identity did not get bail
सोनभद्र। राॅबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में पहचान छिपाकर विधवा से दोस्ती और फिर शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार आरोपी सद्दाम की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले में पीड़िता ने आठ सालाें में सात बार गर्भपात का भी आरोप लगाया है।
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घोरावल कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला दिसंबर 2013 में पति की मौत के बाद से रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित मायके में रहने लगी। वर्ष 2016 में उसका संपर्क एक युवक से हुआ, जिसने अपना नाम अभिषेक बताया। पीड़िता का आरोप है कि अभिषेक ने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और यौन उत्पीड़न किया। उसका वीडियो बनाकर धमकाने लगा। बाद में महिला को पता चला कि अभिषेक का असली नाम सद्दाम है। मामला उजागर होने के बाद सद्दाम शादी से पहले धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। मामले में कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पिछले दिनों आरोपी सद्दाम पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दिया था। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी की अदालत ने शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि आरोपी ने आठ सालों में सात बार पीड़िता का गर्भपात कराया था। पहचान छिपाकर उससे डाला स्थित वैष्णो देवी मंदिर में 2023 में शादी भी की थी।
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