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Sonebhadra News: पनीर, सोन पापड़ी और काजू की बर्फी में मिलावट का संदेह
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सोनभद्र। दीपावली पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम को लेकर बृहस्पतिवार को एसडीएम उत्कर्ष द्विवेदी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रॉबर्ट्सगंज में दुकानों की जांच की। मिठाई की छह दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। पनीर, सोन पापड़ी और काजू की बर्फी के नमूने जांच के लिए भेजा गया।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामसुंदर पटेल ने बताया कि जिला मुख्यालय के रॉबर्ट्सगंज नगर के मेन मार्केट स्थित बसंत बहार स्वीट्स, रेलवे लाइन के पास गोवर्धन स्वीट्स, जय महाकाल स्वीट्स, श्रीराम हनुमान मिष्ठान भंडार रॉबर्ट्सगंज और महिला थाना के पास संचालित जय स्वीट शॉप (दाढ़ी बाबा की दुकान) समेत अन्य मिष्ठान की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए छह नमूने गए। इन दुकानों से पनीर का एक नमूना, सोन पापड़ी का एक, काजू की बर्फी का एक, बर्फी का एक, छेना के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान फूड इंस्पेक्टर अजय वर्मा, सूर्यलाल, बालेंदू उपस्थित रहे।
इनसेट-
12 महीने में 80 मामलों का निबटारा, 15.55 लाख जुर्माना :
खराब गुणवत्ता-मिलावट वाले मामलों को लेकर 12 माह के भीतर जहां प्रशासनिक अधिकारी के यहां 68 और न्यायालय में छह मामले सुनवाई के लिए दाखिल किए गए। वहीं इस अवधि में प्रशासनिक अधिकारी स्तर पर तेजी दिखाते हुए नए-पुराने मामलों सहित कुल 80 प्रकरणों का निबटारा करते हुए 15.55 लाख अर्थदंड लगाया गया। इसमें दूध के 27 नमूनों को लेकर तीन लाख 75 हजार, खोवा के 10 मामलों में एक लाख 78 हजार, पनीर के 12 मामलों में दो लाख तीन हजार, घी के एक मामले में 25 हजार, दूध से बनी मिठाइयों के मामले में 15 हजार, अन्य चार मामलों में 91 हजार, सरसों तेल के चार मामलों में दो लाख 10 हजार, रिफाइंड आयल के एक मामले में 91 हजार, सूखे-डिब्बा बंद फल के छह मामलों में एक लाख 10 हजार, अनाज के पांच मामले में एक लाख छह हजार, दाल के एक मामले में 39 हजार, बोतलबंद पानी के एक मामले में 20 हजार, दूध के साथ अन्य सामग्रियों को मिलाकर बनाई गई मिठाइयों के के दो मामले में 25 हजार, बेकरी के दो मामलों में 30 हजार, नमकीन के एक मामले में 18 हजार, नमक के एक मामले में 10 हजार, एक अन्य मामले में आठ हजार का जुर्माना लगाया गया।
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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामसुंदर पटेल ने बताया कि जिला मुख्यालय के रॉबर्ट्सगंज नगर के मेन मार्केट स्थित बसंत बहार स्वीट्स, रेलवे लाइन के पास गोवर्धन स्वीट्स, जय महाकाल स्वीट्स, श्रीराम हनुमान मिष्ठान भंडार रॉबर्ट्सगंज और महिला थाना के पास संचालित जय स्वीट शॉप (दाढ़ी बाबा की दुकान) समेत अन्य मिष्ठान की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए छह नमूने गए। इन दुकानों से पनीर का एक नमूना, सोन पापड़ी का एक, काजू की बर्फी का एक, बर्फी का एक, छेना के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान फूड इंस्पेक्टर अजय वर्मा, सूर्यलाल, बालेंदू उपस्थित रहे।
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12 महीने में 80 मामलों का निबटारा, 15.55 लाख जुर्माना :
खराब गुणवत्ता-मिलावट वाले मामलों को लेकर 12 माह के भीतर जहां प्रशासनिक अधिकारी के यहां 68 और न्यायालय में छह मामले सुनवाई के लिए दाखिल किए गए। वहीं इस अवधि में प्रशासनिक अधिकारी स्तर पर तेजी दिखाते हुए नए-पुराने मामलों सहित कुल 80 प्रकरणों का निबटारा करते हुए 15.55 लाख अर्थदंड लगाया गया। इसमें दूध के 27 नमूनों को लेकर तीन लाख 75 हजार, खोवा के 10 मामलों में एक लाख 78 हजार, पनीर के 12 मामलों में दो लाख तीन हजार, घी के एक मामले में 25 हजार, दूध से बनी मिठाइयों के मामले में 15 हजार, अन्य चार मामलों में 91 हजार, सरसों तेल के चार मामलों में दो लाख 10 हजार, रिफाइंड आयल के एक मामले में 91 हजार, सूखे-डिब्बा बंद फल के छह मामलों में एक लाख 10 हजार, अनाज के पांच मामले में एक लाख छह हजार, दाल के एक मामले में 39 हजार, बोतलबंद पानी के एक मामले में 20 हजार, दूध के साथ अन्य सामग्रियों को मिलाकर बनाई गई मिठाइयों के के दो मामले में 25 हजार, बेकरी के दो मामलों में 30 हजार, नमकीन के एक मामले में 18 हजार, नमक के एक मामले में 10 हजार, एक अन्य मामले में आठ हजार का जुर्माना लगाया गया।
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