फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Suspicion of adulteration in paneer, son papdi and cashew burfi

Sonebhadra News: पनीर, सोन पापड़ी और काजू की बर्फी में मिलावट का संदेह

Fri, 17 Oct 2025 02:21 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 17 Oct 2025 02:21 AM IST
विज्ञापन
Suspicion of adulteration in paneer, son papdi and cashew burfi
सोनभद्र। दीपावली पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम को लेकर बृहस्पतिवार को एसडीएम उत्कर्ष द्विवेदी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रॉबर्ट्सगंज में दुकानों की जांच की। मिठाई की छह दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। पनीर, सोन पापड़ी और काजू की बर्फी के नमूने जांच के लिए भेजा गया।
विज्ञापन

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामसुंदर पटेल ने बताया कि जिला मुख्यालय के रॉबर्ट्सगंज नगर के मेन मार्केट स्थित बसंत बहार स्वीट्स, रेलवे लाइन के पास गोवर्धन स्वीट्स, जय महाकाल स्वीट्स, श्रीराम हनुमान मिष्ठान भंडार रॉबर्ट्सगंज और महिला थाना के पास संचालित जय स्वीट शॉप (दाढ़ी बाबा की दुकान) समेत अन्य मिष्ठान की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए छह नमूने गए। इन दुकानों से पनीर का एक नमूना, सोन पापड़ी का एक, काजू की बर्फी का एक, बर्फी का एक, छेना के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान फूड इंस्पेक्टर अजय वर्मा, सूर्यलाल, बालेंदू उपस्थित रहे।
विज्ञापन

इनसेट-
12 महीने में 80 मामलों का निबटारा, 15.55 लाख जुर्माना :



खराब गुणवत्ता-मिलावट वाले मामलों को लेकर 12 माह के भीतर जहां प्रशासनिक अधिकारी के यहां 68 और न्यायालय में छह मामले सुनवाई के लिए दाखिल किए गए। वहीं इस अवधि में प्रशासनिक अधिकारी स्तर पर तेजी दिखाते हुए नए-पुराने मामलों सहित कुल 80 प्रकरणों का निबटारा करते हुए 15.55 लाख अर्थदंड लगाया गया। इसमें दूध के 27 नमूनों को लेकर तीन लाख 75 हजार, खोवा के 10 मामलों में एक लाख 78 हजार, पनीर के 12 मामलों में दो लाख तीन हजार, घी के एक मामले में 25 हजार, दूध से बनी मिठाइयों के मामले में 15 हजार, अन्य चार मामलों में 91 हजार, सरसों तेल के चार मामलों में दो लाख 10 हजार, रिफाइंड आयल के एक मामले में 91 हजार, सूखे-डिब्बा बंद फल के छह मामलों में एक लाख 10 हजार, अनाज के पांच मामले में एक लाख छह हजार, दाल के एक मामले में 39 हजार, बोतलबंद पानी के एक मामले में 20 हजार, दूध के साथ अन्य सामग्रियों को मिलाकर बनाई गई मिठाइयों के के दो मामले में 25 हजार, बेकरी के दो मामलों में 30 हजार, नमकीन के एक मामले में 18 हजार, नमक के एक मामले में 10 हजार, एक अन्य मामले में आठ हजार का जुर्माना लगाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed