सोनभद्र: इश्तियाक अहमद हत्याकांड के दोनों आरोपी दोषमुक्त, नौ साल पूर्व गोली मारकर हुई थी हत्या
अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर साक्ष्य के अभाव में आरोपी हैदर व रमाशंकर वर्मा को दोषमुक्त करार दिया।
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सोनभद्र में नौ साल पूर्व गोली मारकर हुई इश्तियाक अहमद की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 सोनभद्र अशोक कुमार की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष दोषसिद्ध कराने में असफल रहा।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सुकृत गांव निवासी हुस्न आरा ने 11 नवंबर 2012 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके पति इश्तियाक अहमद रात्रि साढ़े आठ बजे शहीद बाबा के उर्स में शरीक होने गए थे। रात नौ बजे पति के मोबाइल पर फोन आया और वे बात करते हुए भीड़ से बाहर निकल गए।
इसी बीच अज्ञात व्यक्ति ने पति की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पति की लाश और मोबाइल पड़ा था। जब मोबाइल उठाकर अंतिम कॉल देखी गई तो वह बट्ट गांव निवासी रमाशंकर पटेल की पत्नी का था। इन्हीं के चलते काफी दिनों से विवाद चल रहा था। उसी विवाद को लेकर उसके पति की हत्या हुई है।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान सुकृत गांव निवासी हैदर व वाराणसी जंसा थाना क्षेत्र के कपरफोरवा गांव निवासी हाल पता राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के परसहवा गांव निवासी रमाशंकर वर्मा का नाम प्रकाश में आया। विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर साक्ष्य के अभाव में आरोपी हैदर व रमाशंकर वर्मा को दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष दोषसिद्ध करने में असफल रहा। वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह यादव एवं ज्वाला प्रसाद ने बहस की।