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फावड़े से काटकर की थी बेटे की हत्या, दस साल बाद पिता की मिला उम्रकैद की सजा

Thu, 04 Aug 2022 11:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 04 Aug 2022 11:39 PM IST
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Son was murdered by shovel, father got life sentence after ten years
साढ़े 10 साल पहले एक साल के अबोध बच्चे की फावड़े से काटकर की गई नृशंस हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा की अदालत ने दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक म्योरपुर थाना क्षेत्र के लीलासी गांव की सविता देवी पत्नी जगजीवन गोड़ ने 24 दिसंबर 2011 को म्योरपुर थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसका एक वर्षीय बालक आंगन में खेल रहा था। तभी उसके पति जगजीवन गोड़ ने बच्चे को फावड़े से काट दिया। इस तहरीर पर जगजीवन गोड़ के विरुद्ध हत्या में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषसिद्ध पाकर जगजीवन गोड़ को उम्रकैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने की।
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