फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Sentenced in five cases of illegal sale of drugs, Rs 37 thousand fine

Sonebhadra News: मादक पदार्थ की अवैध बिक्री के पांच मामलों में सुनाई गई सजा, 37 हजार जुर्माना

Thu, 13 Jun 2024 11:09 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 13 Jun 2024 11:09 PM IST
विज्ञापन
Sentenced in five cases of illegal sale of drugs, Rs 37 thousand fine
मादक पदार्थ की अवैध बिक्री के मामलों में सुनवाई करते हए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने दोषियों को सजा सुनाई। उन पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी हाेगी।
विज्ञापन

रॉबर्ट्सगंज थाने में पूरब मोहाल निवासी शेरू के विरुद्ध वर्ष 2015 में मादक पदार्थ की तस्करी में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 15000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसी थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में पंजीकृत कांशीराम आवास निवासी शेरू अंसारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज था।
विज्ञापन

इस मामले में उसे आठ माह के कारावास व 8000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शेरू को ही वर्ष 2012 में पंजीकृत एक अन्य मामले में एक वर्ष छह माह का सश्रम कारावास और 10000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वर्ष 2019 में पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामले में उसे 8 माह का कारावास और 4000 रुपये का अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

घोरावल थाने में वर्ष 2012 में पंजीकृत मुकदमे में शेरू अंसारी को एक वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। उधर, थाना रॉबर्ट्सगंज में ब्रह्मनगर निवासी सरताज उर्फ मुन्ना के विरुद्ध चोरी के मामले मुकदमा दर्ज था। कोर्ट ने उसे छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed