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रंजो हत्याकांड: दोषी पति को 10 वर्ष की कैद

Wed, 03 Aug 2022 11:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 03 Aug 2022 11:27 PM IST
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Ranjo murder case: 10 years jail for guilty husband
करीब तेरह वर्ष पूर्व जलने से महिला की मौत के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा की अदालत ने दोषी पति को दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के कम्हरिया गांव निवासी विजय पासवान ने चोपन थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी बेटी रंजो उर्फ रंजू ने मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र के बरबसपुर गांव निवासी अरविंद के साथ कोर्ट मैरिज की थी। दोनों चोपन थाना क्षेत्र के मुनगा टोला में किराए के मकान में रहते थे। 19 अगस्त 2009 की रात करीब एक बजे अरविंद व रंजो ने मकान में आत्महत्या करने की नीयत से आग लगा ली। इसमें रंजो बुरी तरह से जल गई जबकि अरविंद अधजला हाल में निकलकर भाग गया। रंजो की मौत हो गई। इस तहरीर पर अरविंद के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी अरविंद को 10 साल की कैद और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि मृतका के पिता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने की।
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