फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   POCSO Act: 10 years jail for convicted Johnson

पॉक्सो एक्ट: दोषी जानसन को 10 वर्ष की कैद

Mon, 25 Jul 2022 11:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 25 Jul 2022 11:42 PM IST
विज्ञापन
POCSO Act: 10 years jail for convicted Johnson
पांच वर्ष पूर्व पांच वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी जॉनसन को 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिपरी थाना क्षेत्र निवासी महिला ने पांच मई 2017 को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी पांच वर्षीय नाबालिग बेटी घर के बाहर रोड पर टॉफी लेने जा रही थी कि पी टाइप रेणुकूट निवासी जॉनसन पुत्र पीटर पॉल उसकी बेटी को बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले गया और बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया और विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर जानसन के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी जानसन को 10 वर्ष की कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वही अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed