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Sonebhadra News: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज करने का आदेश

Thu, 07 Mar 2024 12:12 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 07 Mar 2024 12:12 AM IST
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Order to register case in case of rape of teenage girl
अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में विंढमगंज थानाध्यक्ष को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के नाना के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने यह आदेश दिया।
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अधिवक्ता रोशन लाल यादव के जरिए कोर्ट में दायर प्रार्थना पत्र में पीड़िता के नाना ने बताया था कि उसकी 14 वर्षीय नातिन उसी के यहां रहती है। घटना के एक सप्ताह पूर्व वह अपनी बड़ी बहन के यहां गई थी। गत 27 जनवरी की दोपहर जब नातिन ने अपनी बड़ी बहन से मेरे यहां आने के लिए कहा तो उसने बाइक से जा रहे परिचित विनय कुमार गुप्ता निवासी गिधिया कोन पर भरोसा कर कोन बाजार तक ले जाकर छोड़ने के लिए कह दिया। वह पीड़िता को कोन की बजाय विंढमगंज की ओर ले गया। जंगल में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। फिर कचनरवा बाजार में छोड़कर भाग गया। किसी तरह पीड़िता घर पहुंची और घटना की सूचना दी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तब कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए विंढमगंज थानाध्यक्ष को केस दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।
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