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खाद की दो दुकान का लाइसेंस निरस्त, एक निलंबित
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सोनभद्र। कृषि व राजस्व विभाग की टीम ने बृहस्पतिवार को जिले के सभी तहसीलों में स्थित खाद की दुकानों पर छापे की कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने मानक के विपरीत खाद (उर्वरक) पाए जाने पर दो दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया। एक दुकान को निलंबित कर भी किया है। जबकि आठ दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस दौरान दुकानदार जांच के भय से दुकान बंद कर फरार हो गए।
सदर तहसील क्षेत्र में एसडीएम आरके सिंह और जिला कृषि अधिकारी डॉ. हरिकृष्ण मिश्र की टीम ने खाद की दुकानों पर छापे की कार्रवाई की। टीम नगवां ब्लॉक के वैनी स्थित पटेल खाद एवं बीज भंडार पहुंची। जहां पॉस मशीन क्रियाशील न होने, रेट सूची दुकान पर प्रदर्शित न होने, कृषकों को कैश मेमो न प्रदान करने के कारण उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। धनंजय बीज भंडार को उर्वरक विक्रय से संबंधित सभी अभिलेख न दिखा पाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रदीप खाद भंडार, केशरी खाद भंडार, विशाल खाद व बीज भंडार के संचालक को दुकान बंद कर भागने के कारण नोटिस जारी किया गया। रामगढ़ कस्बे में भी छापे की कार्रवाई हुई। यहां साहू खाद भंडार एवं मानव खाद भंडार का भी निरीक्षण किया। इसी तरह से घोरावल तहसील में एसडीएम रमेश कुमार और जिला कृषि रक्षा अधिकारी जनार्दन ने और ओबरा तथा दुद्धी तहसील क्षेत्र में भूमि संरक्षण अधिकारी अनिल कुमार वर्मा ने संबंधित तहसील के एसडीएम के नेतृत्व में खाद, बीज की दुकानों पर छापे की कार्रवाई की। खाद विक्रेताओं को हिदायत दी गई कि निर्धारित मूल्य से अधिक पर किसानों को खाद न बेंचे। इसके अतिरिक्त दो प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निरस्त किया गया। यहां मानक के विपरीत खाद विक्रय किया जा रहा था। इसी तरह विमलेश फर्टिलाइजर रामगढ़ चतरा के प्रतिष्ठान से लिया गया नमूना गड़बड़ मिला। इस पर उसका भी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। कृषि अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को जिले में कुल 36 प्रतिष्ठानों पर उर्वरकों की बिक्री की जांच की गई। इसमें से आठ को कारण बताओ नोटिस जारी की गई। एक दुकान निलंबित की गई और दो का लाइसेंस निरस्त किया गया।
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सदर तहसील क्षेत्र में एसडीएम आरके सिंह और जिला कृषि अधिकारी डॉ. हरिकृष्ण मिश्र की टीम ने खाद की दुकानों पर छापे की कार्रवाई की। टीम नगवां ब्लॉक के वैनी स्थित पटेल खाद एवं बीज भंडार पहुंची। जहां पॉस मशीन क्रियाशील न होने, रेट सूची दुकान पर प्रदर्शित न होने, कृषकों को कैश मेमो न प्रदान करने के कारण उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। धनंजय बीज भंडार को उर्वरक विक्रय से संबंधित सभी अभिलेख न दिखा पाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रदीप खाद भंडार, केशरी खाद भंडार, विशाल खाद व बीज भंडार के संचालक को दुकान बंद कर भागने के कारण नोटिस जारी किया गया। रामगढ़ कस्बे में भी छापे की कार्रवाई हुई। यहां साहू खाद भंडार एवं मानव खाद भंडार का भी निरीक्षण किया। इसी तरह से घोरावल तहसील में एसडीएम रमेश कुमार और जिला कृषि रक्षा अधिकारी जनार्दन ने और ओबरा तथा दुद्धी तहसील क्षेत्र में भूमि संरक्षण अधिकारी अनिल कुमार वर्मा ने संबंधित तहसील के एसडीएम के नेतृत्व में खाद, बीज की दुकानों पर छापे की कार्रवाई की। खाद विक्रेताओं को हिदायत दी गई कि निर्धारित मूल्य से अधिक पर किसानों को खाद न बेंचे। इसके अतिरिक्त दो प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निरस्त किया गया। यहां मानक के विपरीत खाद विक्रय किया जा रहा था। इसी तरह विमलेश फर्टिलाइजर रामगढ़ चतरा के प्रतिष्ठान से लिया गया नमूना गड़बड़ मिला। इस पर उसका भी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। कृषि अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को जिले में कुल 36 प्रतिष्ठानों पर उर्वरकों की बिक्री की जांच की गई। इसमें से आठ को कारण बताओ नोटिस जारी की गई। एक दुकान निलंबित की गई और दो का लाइसेंस निरस्त किया गया।
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