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Sonebhadra News: बभनी-म्योरपुर समेत चार क्षेत्रों में बिना मान्यता चल रहे 44 स्कूलों और कोचिंग सेंटर को नोटिस
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बभनी। शिक्षा क्षेत्र बभनी, म्योरपुर, कोन और दुद्धी क्षेत्र में बिना मान्यता और पंजीकरण के अवैध रूप से संचालित हो रहे 44 विद्यालयों और कोचिंग सेंटरों को जिला विद्यालय निरीक्षक जयराम सिंह ने नोटिस जारी किया है। इन सभी विद्यालयों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय का संचालन होते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से बताया गया कि इन अवैध शिक्षण संस्थानों के संचालन के संबंध में कई शिकायतें मिली थीं। इसके बाद कार्रवाई करते हुए कुल 27 विद्यालयों और कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी कर उन्हें बंद करने का निर्देश दिया गया है। बभनी और म्योरपुर क्षेत्र के कुल 44 विद्यालय और कोचिंग सेंटर इस सूची में शामिल हैं। इनमें डॉ.राम मनोहर लोहिया स्टार संस्कार पब्लिक स्कूल, जीनियस पब्लिक स्कूल, आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल, एमएसडी पब्लिक स्कूल, महावीर सरस्वती ज्ञान मंदिर, बाबा वासुदेव शिक्षण संस्थान, वीर लोरिक बालिका इंटर कॉलेज, डॉ. भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज, उज्ज्वल पवित्र ज्ञान मंदिर, डीपीएस पब्लिक स्कूल, महात्मा गांधी मेमोरियल स्कूल, चेतना विद्यालय, एनडी पब्लिक स्कूल, विकास पब्लिक स्कूल, अवध बिहारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राज मोहिनी इंटर कॉलेज, देवी शरण इंटर कॉलेज, भगत सिंह शिक्षण संस्थान, कान्हा शिक्षण संस्थान, मां यशोदा कॉन्वेंट स्कूल, मार्कोज कोचिंग सेंटर, देवानंद पब्लिक स्कूल, दी लीजेंट पब्लिक स्कूल, सावित्री देवी इंटर कॉलेज, रानी दुर्गावती इंटर कॉलेज और जेपीएस पब्लिक स्कूल आदि शामिल हैं।
सभी अवैध संस्थानों को नोटिस जारी कर बंद करने के लिए कहा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसके बाद भी कोई संस्थान संचालित होता पाया गया तो उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। -जयराम सिंह, डीआईओएस।
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जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से बताया गया कि इन अवैध शिक्षण संस्थानों के संचालन के संबंध में कई शिकायतें मिली थीं। इसके बाद कार्रवाई करते हुए कुल 27 विद्यालयों और कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी कर उन्हें बंद करने का निर्देश दिया गया है। बभनी और म्योरपुर क्षेत्र के कुल 44 विद्यालय और कोचिंग सेंटर इस सूची में शामिल हैं। इनमें डॉ.राम मनोहर लोहिया स्टार संस्कार पब्लिक स्कूल, जीनियस पब्लिक स्कूल, आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल, एमएसडी पब्लिक स्कूल, महावीर सरस्वती ज्ञान मंदिर, बाबा वासुदेव शिक्षण संस्थान, वीर लोरिक बालिका इंटर कॉलेज, डॉ. भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज, उज्ज्वल पवित्र ज्ञान मंदिर, डीपीएस पब्लिक स्कूल, महात्मा गांधी मेमोरियल स्कूल, चेतना विद्यालय, एनडी पब्लिक स्कूल, विकास पब्लिक स्कूल, अवध बिहारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राज मोहिनी इंटर कॉलेज, देवी शरण इंटर कॉलेज, भगत सिंह शिक्षण संस्थान, कान्हा शिक्षण संस्थान, मां यशोदा कॉन्वेंट स्कूल, मार्कोज कोचिंग सेंटर, देवानंद पब्लिक स्कूल, दी लीजेंट पब्लिक स्कूल, सावित्री देवी इंटर कॉलेज, रानी दुर्गावती इंटर कॉलेज और जेपीएस पब्लिक स्कूल आदि शामिल हैं।
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सभी अवैध संस्थानों को नोटिस जारी कर बंद करने के लिए कहा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसके बाद भी कोई संस्थान संचालित होता पाया गया तो उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। -जयराम सिंह, डीआईओएस।
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