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Sonebhadra News: फायरिंग के मामले में प्रमुख के पति को जमानत नहीं

Thu, 15 May 2025 11:08 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 May 2025 11:08 PM IST
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No bail for chief's husband in firing case
सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के पुसौली मार्ग स्थित जिला पंचायत सदस्य के कार्यालय पर दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग के मामले में कोर्ट ने ब्लॉक प्रमुख पति की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। यह उनकी तीसरी जमानत अर्जी थी।
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12 मार्च की रात इमरती कॉलोनी के पास एक जिला पंचायत सदस्य के कार्यालय पर कुछ लोग खाना खा रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग पहुंचे और मारपीट शुरू हो गई। फायरिंग भी हुई। इसमें घायल प्रमोद सिंह और दूसरे पक्ष के वेदांत पांडेय को जिला अस्पताल से वाराणसी रेफर किया गया था। वेदांत ने रंगदारी वसूलने के मकसद से बभनी ब्लॉक प्रमुख के पति राजन सिंह उर्फ जितेंद्र सिंह के इशारे पर उन्हें जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों पक्षों के छह-छह नामजद और अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया था। ओइनी मिश्र निवासी वेदांत पांडेय का आरोप था कि वह रात में अपने आवास की ओर जा रहा था। पुसौली में प्रमोद सिंह, इंद्रपुरी कॉलोनी निवासी शशांक सिंह, मप्र निवासी आलोक सिंह, मिर्जापुर के सक्तेशगढ़ निवासी वीरेंद्र, कम्हारी निवासी अमरनाथ और अन्य ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। उसकी कमर के पास गोली मार दी। पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख पति सहित कई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण बाकी होने और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने ब्लॉक प्रमुख पति राजन सिंह को जमानत देने से इन्कार कर दिया है।
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