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Sonebhadra News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 40 हजार का अर्थदंड

Thu, 01 Oct 2026 12:07 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:07 AM IST
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Man convicted of raping teenage girl sentenced to 20 years in prison, fined 40,000.
सोनभद्र। किशोरी से दुष्कर्म के सात साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी छोटेलाल को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ओमकार शुक्ला की अदालत ने उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी को हथवानी निवासी छोटेलाल 22 जून 2019 को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था और किशोरी को बरामद कर लिया था। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय परीक्षण, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र सहित अन्य साक्ष्य संकलित किए गए थे। अभियोजन की ओर से वादी, पीड़िता सहित कुल 9 साक्षियों के बयान कराए गए और दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद छोटेलाल को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की समूची राशि 40 हजार रुपये पीड़िता को चिकित्सा एवं मानसिक आघात की पूर्ति और पुनर्वास के लिए सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
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